केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के हड़ताल करने पर लगाया बैन, नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई

केरल में अब स्टूडेंट्स के हड़ताल करने पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद अब राज्य में स्कूल और कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकेगा। दरअसल, बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला लेते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के लिए है ना कि हड़ताल के लिए। साथ ही यह भी कहा कि हड़ताल की वजह से कैंपस का माहौल खराब हो जाता है, जिससे पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है।


नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई 
फैसला सुनाते हुए जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि हड़ताल की वजह से किसी कैंपस की वर्किंग खराब नहीं होनी चाहिए। कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि स्ट्राइक। इसलिए इस फैसले के बाद अब स्कूल और कॉलेज में किसी तरह से कोई मार्च या घेराव नहीं होना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह नियम स्कूल और कॉलेट दोनों पर लागू होगा। कॉलेज या स्कूल एक शांतिपूर्ण जगह है, जहां शांति के साथ ही बातचीत चीजों का समाधान होना चाहिए। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए है।


दो छात्रों ने दायर की थी याचिका
दो छात्रों की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अपनी याचिका में दोनों स्टूडेंट्स ने कहा था कि हड़ताल और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के कारण क्लासेस का नुकसान होता है। जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसका समाधान करने की गुहार लगाई थी। 



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